चुनाव सम्बन्धी कार्य विकास खण्ड मुख्यालय पर ही- जिलाधिकारी

 चुनाव सम्बन्धी कार्य विकास खण्ड मुख्यालय पर ही- जिलाधिकारी



 




देहरादून


जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के  नाम निर्देषन पत्रों की बिक्री तथा नाम निर्देशन प्राप्त करने से चुनाव चिन्ह आवंटन तक की समस्त कार्यवाही विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। उन्होंने बताया कि पूर्व आदेश 13 सितम्बर 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जिनमें विकासखण्ड चकराता की न्याय पंचायत  दसउ हेतु डाॅ हेमन्त मेहरा के स्थान पर मुकेश नेगी कनिष्ट अभियन्ता जल निगम पुरोडी, कालसी  2-डागुरा डाॅ वरूण कुमार पशु चिकित्साधिकारी कालसी के स्थान पर आदर्श कुमार कनिष्ट अभियन्ता  लोक निर्माण विभाग सहिया, कालसी 3-कोरूआ में डाॅ अमित कुमार महेश्वरी पशु चिकित्साधिकारी कालसी के स्थान पर आनन्द सिंह बिष्ट कनिष्ट अभियन्ता  जल निगम, पुरोड़ी, विकासखण्ड सहसपुर के 6-आमवाला में डाॅ राजीव मोहन शर्मा, पशु चिकित्साधिकारी के स्थान पर दिनेश कुमार, सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-2 सहसपुर, सहसपुर  आरक्षित हेतु डाॅ हरेन्द्र कुमार पशु चिकित्साधिकारी सहसपुर, के स्थान पर प्रमोद कुमार, सहायक विकास अधिकारी कृषि वर्ग-2 सहसपुर, डोईवाला जिला पंचायत डोईवाला हेतु डाॅ ओमप्रकाश पशु चिकित्साधिकारी राजपुर के स्थान पर कोर सिंह ज्येष्ट उद्यान निरीक्षक वर्ग-1 डोईवाला को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियुक्त समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के सम्पर्क में रहते हुए समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया त्रिस्तरीय पंचायत  सामान्य निर्वाचन- 2019 के अन्तर्गत उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवस्थाएं निर्धारित की गयी है, प्रधान पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवार को मतदान से पूर्व चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु हल्का वाहन अनुमन्य होगा, सदस्य जिला पंचायत  के उम्मीदवार तथ उसके निर्वाचन अभिकर्ता को चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु एक-एक हल्का वाहन अनुमन्य होगा। वाहन की अनुज्ञा निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु स्वीकृत हेतु स्वीकृत वाहन में चालक सहित अधिकतम 05 व्यक्ति यात्रा करने के लिए अनुमन्य होंगे। वाहन का प्रयोग किसी भी दशा में मतदाताओं को लाने ले जाने आदि कार्य के लिए नही किया जायेगा। उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता को जारी किये जाने वाले परमिट पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी  द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो भी चस्पा कराया जायेगा ताकि उम्मीदवार विशेष के वाहन चेकिंग के समय सत्यापन को सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम मोटे अक्षरों में व वाहन नम्बर लिखा प्रिंटेड स्लिप चिपकाना भी आवश्यक होगा। उन्होंने समस्त आर.ओ/ए.आर.ओ पंचायत निर्वाचन 2019 को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि नामांकन के दिवसों में ब्लाक मुख्यालयों व जनपद मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए नामांकन स्थलों से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवार के साथ निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक या सहायतार्थ एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति प्रदान की जाय, शेष अन्य भीड़ को 200 मीटर की परिधि के बाहर ही रोक दिया जाय। नामांकन स्थल के 200 मी0 की परिधि में निषेधात्मक कार्यवाही तथा धारा 144 प्रभावी रहेगी। उन्होंनंे समस्त आर.ओ/ए.आर.ओ को पंचायत निर्वाचन को नामांकन स्थलों पर जुलुस की शक्ल में भीड़ एकत्रित न होने देने तथा उम्मीदवार के साथ उनके समर्थकों असलहों के साथ न आने पाएं